धारा 144 लागू, प्रत्याशी संयमित रहे


||धारा 144 लागू, प्रत्याशी संयमित रहे||


निर्वाचन आयोग ने आज सभी जिलाधिकारियों को अधिसूचना जारी कर दी है। शख्त हिदायत दी है कि चुनाव होने तक किसी भी प्रकार की चूक ना हो। सचिव निर्वाचन रोशन लाल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखण्ड के समस्त जिलाधिकारीयों को इस दौरान भी चुनाव में मुस्तैद रहना है।


कहा कि सितम्बर 2019 से आरम्भ हो चुके पंचायत चुनाव के प्रचार हेतु निर्देश है कि निर्वाचन में प्रत्याशी अथवा उनके चुनाव कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सम्पत्ति भूमि-भवन का प्रयोग न करें। इसके अलावा किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति यथा भूमि, मकान, भवन, दीवार पर झण्डे लगाने, पोस्टर चिपकाने तथा सन्देश या नारा लिखने जैसा कार्य उस सम्पत्ति के स्वामी की अनुमति के बिना न किया जाये। ऐसा करने पर अमुक उम्मीदवार भारतीय दण्ड सहिता की धारा 425, 426, 427 व 433 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 अन्र्तगत कानूनी कार्रवाई का भागीदार रहेगा।



उल्लेखनीय हो निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलाधिकरियो को कहा है कि वे कानून के उलंघन करने वाले पर शख्त कार्रवाई करें। निर्वाचन आयोग ने कहा गया चुनाव प्रचार के लिये उम्मीदवार तथा उनके समर्थकों द्वारा लाउडस्पीकरों का प्रयोग भी सामान्यतः बहुतायत से किया जाता है, जिसके कारण विद्यार्थियों एवं रोगियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य जनजीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।


आयोग ने निर्देश किया कि इस प्रकार के उलंघन करने के लिए जिलाधिकारी ही कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं संक्षम हैं। अर्थात लाउडस्पीकरों के प्रयोग को नियंन्त्रित करने हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 का प्रयोग किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों हेतु एक स्थान पर लगातार लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तथा पूर्वाह्न 09.00 से पूर्व तथा रात्रि 08.00 बजे के बाद लाउडस्पीकर के प्रयोग को निषिद्ध कराया जाता। ताकि निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सकें।


इधर पंचायत चुनाव पर निर्वाचन आयोग के अलावा प्रमुख सचिव, सचिव गृह विभाग, सचिव पंचायतीराज विभाग, पुलिस महानिदेशक, व जिलों के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक पैनी नजर बनाये हुए है।


चुनाव से संबधित शिकायत व् जानकारी के लिए यहाँ सम्पर्क कर सकते है -


राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून। टैलीफैक्स, 0135-2670998, 2678945, दूरभाष - 0135 - 2673011, 2671671,


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