चुनावी तिथिया तय, अधिूचना जारी, प्रशासन अलर्ट

||चुनावी तिथिया तय, अधिूचना जारी, प्रशासन अलर्ट||


आगामी 5 व 6 नवम्बर को उतराखण्ड में जिला पंचायतो के अध्यक्षो, उपाध्यक्षो और क्षेत्र पंचायतो के प्रमुखो, जेष्ठ प्रमुखो, कनिष्क प्रमुखो के चुनाव होने है। इस बावत प्रशासन ने नियत तिथियां तय कर दी है।


सचिव(प्रभारी, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या -1300/XII(1)-2019-84(09)/2019 दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद- 243-ट के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि


1. उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे:



2. यह निर्वाचन उत्तराखण्ड - पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित, 2019) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।


3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) अपने जनपद की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से नियमावली के नियम-6(2) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना दिनांक 31.10.2019 को जारी करेंगे और तदक्रम में निर्वाचन अधिकारी नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में हिन्दी में नोटिस प्रसारित करेंगेउक्त नोटिस जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना पट्टों में प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर प्रमाणित डाक द्वारा/अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजी जायेगी.


4. यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगाक्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र के साथ संलग्न


प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में । (हिन्दी में) होंगे और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उसी क्रम में दिये जायेगे, जिस क्रम में वह नियम-13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लडने वाले विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में होंउपरोक्तानुसार निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer)द्वारा यथाशीघ्र घोषित किये जायेंगे।


5. उपरोक्त्त निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी होंगेनिर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं


(चन्द्रशेखर भट्ट) राज्य निर्वाचन आयुक्त।