उत्तराखण्ड के पंचायतों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना

||उत्तराखण्ड के पंचायतों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना||


आगामी 5 व 6 नवम्बर को उतराखण्ड में जिला पंचायतो के अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायतो के प्रमुखो के चुनाव होने है। इस बावत प्रशासन ने कमर कस दी है। सभी के लिए आचार संहिता लागू कर दी है। इस हेतु अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रशेखर भट्ट ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर दी है। 


संहिता प्रभावी किया जाना


उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में जिला पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के पदों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना संख्या-2913/रा0नि0आ0-2/2737/ 2019 दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 (अपराह्न) तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना संख्या-2914/रा0नि0आ0-2/ 2736/2019 दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 (अपराह्न) जारी की गई हैतक्रम में समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायतों में आयोग की विज्ञप्ति संख्या-2915/रा0नि0आ0-2/2737/2019 दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा आदर्श आचरण संहिता प्रभावी कर दी गई है जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी2. उक्त आदर्श आचरण संहिता संबंधित जिला पंचायत के सदस्यों एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्षों तथा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं प्रमुख/उप प्रमुखों के पद के उम्मीदवारों तथा उनके निर्वाचन के संबंध में किये जाने वाले कार्यो/हितों के संबंध में समस्त पर लाग रहेगी3. अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि:- .


1. मा0 मंत्रीगणों को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को अवगत करा दिया जाय ति: उपर कारण से जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख के पद के निर्वाचन सम्पन्न होने तक जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ सामूहिक भोज/अभिनन्दन समारोह/सत्कार अथवा मनोरंजन के कार्यक्रमों में भाग न लें.


2. उक्त निर्वाचनों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ए से धारा 171-आई तक के प्राविधान लागू रहेंगे.


3. उपरोक्त अवधि में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि, भवन, दुकान, अचल सम्पत्तियों के पट्टे आदि नहीं दिये जा सकेंगे तथा विभिन्न प्रकार के ठेकों/टेण्डरों की स्वीकृति भी नहीं दी जायेगी.


4. उक्त अवधि में जिला पंचयातों एवं क्षेत्र पंचायतों को शासन से दी जाने वाली , आर्थिक सहायता/अनुदान से सम्बन्धित कोई आदेश न जारी किये जायं। कृपया तद्नुसार समस्त संबंधित को सूचित कर अपने स्तर से भी सभी संबंधित को प्रभावी आदेश जारी करने का कष्ट करें।