अब एक हजार रूपय और अतिरिक्त राहत राशि

||अब एक हजार रूपय और अतिरिक्त राहत राशि||



पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी से पर्यटन उद्योग से जुड़े कार्मिकों को एक हजार रूपये की अतिरिक्त सहायता दी जायेगी। इस सम्बन्ध में सचिव पर्यटन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है। उन्होने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण देश/प्रदेश में लागू लाकडाउन, विभिन्न प्रतिबन्धों व आम जनमानस में व्याप्त भय व अनिश्चितता के वातावरण से पर्यटन उद्योग की गतिविधियां बहुत प्रभावित हुई हैं।


जारी शासनादेश में कहा गया है कि पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को गम्भीर आर्थिक तंगी से उभारने व राहत पहुंचाने की मंशा से यह निर्णय लिया गया है। इस हेतु बताया गया कि पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व अन्य इकाईयों, जो पर्यटन विभाग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से अपने व्यवसाय के संचालन हेतु सेवायें यथा-विद्युत कनैक्शन, पेयजल कनैक्शन प्राप्त करते हैं अथवा व्यवसाय के संचालन हेतु राजकीय संस्था यथा थ्ै।।प् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि से अनुज्ञा प्राप्त हों, से जुड़े कर्मियों, परिवहन विभाग के आटो, ई-रिक्शा आदि के अन्तर्गत पंजीकृत कर्मियों व पर्यटन उद्योग में पंजीकृत फोटोग्राफरों तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत कलाकारों, को इस हेतु 15 नवम्बर, 2020 तक आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।


सचिव श्री जावलकर द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश जो एक जून, 2020 द्वारा प्राविधानित राहत राशि रू. 1000/- प्रति कार्मिक/व्यक्ति थी को संशोधित करके रू. 2000/- (दो हजार रू. मात्र) प्रति कार्मिक/व्यक्ति प्रदान की जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का वहन मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत रू. 24.30 करोड़ की धनराशि के सीमान्तर्गत किया जायेगा।